(Latest)उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2021 | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टेटस, Full Information

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उत्तराखंड स्वरोजगार योजना 2021 : दोस्तों उत्तराखंड की सरकार विभिन्न प्रकार की योजना सदस्यों को लेकर आती है जिनमें से उत्तराखंड स्वरोजगार योजना भी है। इस योजना के तहत उत्तराखंड के रहने वाले जो भी लोग पालन करके अपने राज्य में वापस आए हैं। उन लोगों के लिए खास तौर पर लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते जिन भी लोगों के पास रोजगार नहीं है अपना कारोबार इस योजना के तहत आवेदन करके शुरू कर सकते हैं।

आज के इस आर्टिकल में हम आपको मुख्यमंत्री उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन थे ऑफलाइन माध्यम से योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं उसी के साथ साथ आवेदन करने के लिए आपको कौन से कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या पात्रता को आप को मानना होगा इन सभी की जानकारी इसे लेख में बताई है।

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना क्या है

बस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं लोकडौन वजह से आए हुए प्रवासी मजदूरों को काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके तहत इस योजना के अंतर्गत लोन प्रदान करके उनका कारोबार शुरू कराया जा रहा है, ताकि उन्हें मुश्किलों से बाहर निकाला जा सके।

उसी के साथ साथ उन का भरण पोषण और जीवन यापन करने में भी आसानी हो सके। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि खासतौर पर जरूरतमंद और बेरोजगारों पर ध्यान दिया जाएगा |

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

लॉकडौन में पलायन करके आने वाले लोगों को दोबारा से अपना कारोबार शुरू कराने के लिए योजना के तहत लोन प्रदान किया जा रहा है ₹2500000 तक का लोन विनिर्माण में प्रदान किया जाएगा उसी के साथ था सेवा क्षेत्र में भी ₹1000000 तक का लोन प्रदान किया जाएगा।

उत्तराखंड के रहने वाले जो भी इच्छुक लाभार्थी योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। तब उन्हें ऑफिशियल ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन करना होगा। यदि वह चाहे तब ऑफलाइन से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए बैंक में जाना होगा वहीं पर फॉर्म जमा कराना होगा।

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना मके शामिल राशि

  • विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25,00,000 रुपए।
  • सेवा क्षेत्र के लिए 1000000 रुपए।
  • व्यापार क्षेत्र के लिए 1000000 रुपए

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना मार्जिन मनी

  • 10% सामान्य श्रेणी वालों को योग्यता के हिसाब से जमा कराना होगा।
  • 5% विशेष श्रेणियों को योग्यता के हिसाब से बैंक में जमा कराना होगा

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के लाभ और विशेष बातें

  • पलायन करके आए वाले लोगों को योजना के तहत शामिल किया गया है।
  • उत्तराखंड के नागरिक योजना के तहत लाभ आवेदन कर सकते हैं।
  • ऑनलाइन माध्यम से भी योजना के तहत आवेदन किया जाता है।
  • ऑफलाइन माध्यम से भी योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है।
  • लाभ प्राप्त करने हेतु सबसे पहले आवेदन करना होगा।
  • विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25,00,000 रुपए।
  • सेवा क्षेत्र के लिए 1000000 रुपए।
  • व्यापार क्षेत्र के लिए 1000000 रुपए
  • 10% सामान्य श्रेणी वालों को योग्यता के हिसाब से जमा कराना होगा।
  • 5% विशेष श्रेणियों को योग्यता के हिसाब से बैंक में जमा कराना होगा।
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय कृत बैंक द्वारा लोन मुहैया कराया जाएगा।
  • उसी के साथ साथ अन्य शेड्यूल बैंकों से भी लाभार्थियों को लोन प्रदान किया जाएगा।
  • जितना भी लोन प्रदान होगा उसकी 25% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तब आपको बैंक में जाकर आवेदन करना होगा।
  • यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर करना होगा
  • सीमांत और छोटे किसानों को बिना ब्याज के योजना के तहत कर्ज प्रदान किया जा रहा है।
  • अधिकारियों द्वारा योजना के तहत जगह जगह पर निर्देश पहुंचाए जाएंगे।
  • इस योजना को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा ताकि हर युवा इसके तहत लाभ प्राप्त कर सके।
  • बेरोजगार तथा जरूरतमंदों को ज्यादा प्राथमिकता योजना के तहत दी गई है।
  • नया कारोबार शुरू कराने के लिए सरकार लोन से मदद कर रही।

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना की पात्रता

  • सर्वप्रथम आवेदक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष है उसे अधिक होने चाहिए।
  • एक बार ही इस योजना के तहत लाभार्थी लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नही है।
  • आवेदक के पास उसके समय दस्तावेज होने चाहिए जैसे
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड वोटर
  • आईडी कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • योजना के तहत निम्नलिखित वर्ग शामिल किए गए हैं
  • अनुसूचित जनजाति
  • अनुसूचित जाति
  • अल्पसंख्यक
  • पिछड़ा वर्ग
  • महिला और दिव्यांगजन
  • भूतपूर्व सैनिक
  • पिछले 5 वर्षों में आवेदक ने किसी भी प्रकार की स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो।
  • यदि ज्यादा आवेदन होते हैं तब पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभार्थियों का चयन होगा।

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन

जो भी इच्छुक लाभार्थी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वह नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिशल वेबसाइट पर जाते हैं आपके सामने कौन पेज खुलेगा।
  • स्कूल पर इसमें आपको पंजीकरण करें के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
  • अब इस पेज में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त होगा।
  • प्राप्त हुए इस आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारियों का चयन करना है।
  • जानकारियों का चयन करने से पहले आपको लॉगिन आईडी बनाना होगा।
  • लॉगिन आईडी बनाने के लिए आवश्यक विवरण का आपको दर्ज करना है।
  • विवरण को दर्ज करने के बाद आपको और भी अधिक जरूरी जानकारी का चयन करना है।
  • सभी जानकारियों का चयन होने के बाद अपने फोन में अपना नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आदि का चयन करें।
  • फिर उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करके सबमिट कर दें।
  • इतना करते ही आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाएगा।
  • आप चाहे तो अंग्रेजी या फिर हिंदी भाषा में फॉर्म भरने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।

उत्तराखंड स्वरोजगार योजना ऑफलाइन रेजिस्ट्रेशन

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है।
  • होम पेज में जाने के बाद आपको योजना का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है।
  • पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट कर ले।
  • फॉर्म प्रिंट करने के बाद जानकारियों का चयन करें।
  • जानकारियों का चयन होने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को भी अटैच कर दें।
  • दस्तावेजों के अटैच होने के बाद आप बैंक में जाकर उसे जमा करा सकते हैं।
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक में जा सकते हैं।
  • फॉर्म जमा कराने के बाद आपका आवेदन ऑफलाइन तरीके से पूरा हो जाएगा।

Helpline

दुनिया को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तब योजना के तहत आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए ऑफिशियल तरीके से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यहां से आप संपर्क करके अपनी समस्या का विवरण जान सकते हैं।

18002701213

Conclusion

दोस्तों यह योजना मुख्य द्वार पर दूसरे राज्यों से अपने राज्य वापस लौट कर आए नागरिकों के लिए बनाई गई है। ताकि उनका दोबारा कारोबार शुरू कराया जा सके जिसके तहत उन्हें लोन भी प्रदान किया जा रहा है। और सरकार उन्हें पूरी पूरी तरीके से अपना कारोबार शुरू करने में मदद कर रही है। केवल उत्तराखंड के लोग ही योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्र माने जा रहे हैं।

यदि आपको भी योजना के तहत लाभ प्राप्त करना है तब आपको ऑफिशल और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा जिसकी जानकारी को हमने ऊपर बता दिया है और भी अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जा सकते हैं यदि कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट करके पूछें।

Pradhanmantri Kaushal Vikas Yojana 2020

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