दिल्ली की एक अदालत ने सहयात्री पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को जमानत देने से इंकार कर दिया

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एयर इंडिया का आतंक: दिल्ली की अदालत ने सह-यात्री पर कथित रूप से पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया

दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया की शिकायत के आधार पर शंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया था। छवि सौजन्य पीटीआई

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को शंकर मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में एक सह-यात्री पर कथित तौर पर पेशाब किया था।

उन्हें दिल्ली पुलिस ने 6 जनवरी 2023 को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

कथित तौर पर शराब के नशे में धुत मिश्रा ने एक 72 वर्षीय महिला पर पेशाब कर दिया।

यह भी पढ़ें: पेशाब गेट: एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला सहयात्री पर पेशाब करने के आरोप में गिरफ्तार शख्स शंकर मिश्रा कौन है?

इस घटना के सार्वजनिक होने के बाद एयर इंडिया ने इस महीने पुलिस को मामले की सूचना दी। नशे में धुत यात्री की पहचान 34 वर्षीय शंकर मिश्रा के रूप में हुई है, जिसे दिल्ली पुलिस ने 7 जनवरी 2023 को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था।

मिश्रा, जो भारत में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय फर्म वेल्स फार्गो के साथ काम कर रहे थे, को पिछले शुक्रवार को बर्खास्त कर दिया गया था।

कथित तौर पर यह घटना तब सामने आई जब महिला ने टाटा संस के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने उड़ान के अपने दु:खद अनुभव को याद किया।

एजेंसियों से इनपुट के साथ

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