यूपी की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण और हत्या के मामले में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है.

जेल में बंद गैंगस्टर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

उन्हें आज वर्चुअल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया।

इससे पहले आज, दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी, जिनकी 2005 में गाजीपुर में कथित रूप से गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी द्वारा हत्या कर दी गई थी और उनके भाई अफजाल अंसारी ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया का शासन समाप्त हो गया है और उन्हें विश्वास है न्यायपालिका में।

“मुझे न्यायपालिका में विश्वास है। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज्य में) समाप्त हो गया है, ”अलका राय ने कहा, दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी, जिनकी 2005 में गाजीपुर में हत्या कर दी गई थी।

इससे पहले इसी साल जनवरी में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया था.

अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के पीएस मोहम्मदाबाद में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इससे पहले 18 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट के 15 मार्च के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें अंसारी को बांदा में उच्च श्रेणी की जेल में रखने की अनुमति दी गई थी.

अदालत ने आदेश देते हुए कहा था कि विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और गैंगस्टर, खूंखार अपराधी बाहुबली अंसारी कानूनी रूप से जेल में उच्च श्रेणी पाने का हकदार नहीं है.

इससे पहले पिछले साल 15 दिसंबर को अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने हत्या और हत्या के प्रयास के पांच मामलों में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी.

इन मामलों में कांस्टेबल रघुवंश सिंह की हत्या और गाजीपुर के एक अतिरिक्त एसपी पर जानलेवा हमला शामिल है।

21 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को जेलर एसके अवस्थी को धमकाने और पिस्टल तानने के आरोप में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. मामला 2003 का है जब लखनऊ जिला जेल के जेलर एसके अवस्थी ने यह कहते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उन्हें जेल में अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने की धमकी दी गई थी.

23 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1999 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में उसे पांच साल की सजा सुनाई थी. 23 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

एएनआई के इनपुट्स के साथ

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