मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम को मिली नियमित जमानत

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम को मिली नियमित जमानत

File image of Satyendar Jain. PTI

नई दिल्ली: दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को नियमित जमानत दे दी है. उन्हें पहले इस मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी।

पूनम जैन को पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी।

इस बीच, उसी दिन, सत्येंद्र जैन ने भी मामले में एक नई जमानत याचिका दायर की, जिसमें अदालत ने आंशिक दलीलें सुनीं और आज आगे की दलीलें सुनने का फैसला किया।

इस मामले में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

उनके अलावा, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), जीएस मथारू (लाल शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष जो प्रूडेंस ग्रुप ऑफ स्कूल्स चलाते हैं), योगेश कुमार जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक), ईडी ने बताया कि सत्येंद्र जैन की मदद के लिए अंकुश जैन और लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के ससुर भी ईडी के रडार पर हैं।

ईडी ने 6 जून को सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में विभिन्न स्थानों पर दिन भर की छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के जब्त किए थे। एजेंसी ने इन छापों के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए थे।

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